Saturday, March 22, 2025

ओल्ड Vs न्यू टैक्स रिजीम: 2025-26 में कौन सी कर व्यवस्था चुनें?

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2025-26 में कौन सा टैक्स रिजीम चुनना है यह पूरी तरह से टैक्सपेयर्स के इनकम सोर्स और कटौती के लिए पात्रता पर निर्भर करता है.

नई दिल्ली: न्यू टैक्स रिजीम में 1 अप्रैल 2025 से संशोधित टैक्स स्लैब शामिल होंगे. इसके तहत जिन लोगों की आय 12 लाख से कम है, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, यह तभी संभव है जब व्यक्ति न्यू टैक्स रिजीम चुनता है. कुछ लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को इसलिए चुनते हैं, क्योंकि इसमें कुछ मामलों में कई तरह की कटौतियां और छूट मिलती हैं.

इसके बावजूद, पुरानी व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाले कई लोग नई व्यवस्था पर स्विच करने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय बजट 2025 ने 24 लाख रुपये तक की इनकम के लिए स्लैब रेट को काफी हद तक कम कर दिया है.

ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या-क्या कटौतियां उपलब्ध हैं?

  • धारा 80C के तहत कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी का योगदान.
  • एक निश्चित सीमा तक यात्रा भत्ता (LTA) पर छूट.
  • किराए के अपार्टमेंट में रहने पर मकान किराया भत्ता (HRA) पर छूट.
  • धारा 80CCD (2) के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नियोक्ता का योगदान.
  • 2200 रुपये प्रति माह या₹26,400 रुपये प्रति वर्ष के सोडेक्सो जैसे खाद्य कूपन वाउचर.
  • धारा 80C के तहत अन्य निवेश और व्यय.
  • धारा 80CCD (1b) के तहत NPS निवेश के लिए ₹50,000 की कटौती।
  • स्वयं, परिवार और माता-पिता के लिए भुगतान किए गए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के लिए धारा 80D कटौती.
  • बचत खाते से अर्जित ब्याज पर धारा 80TTA कटौती.

नई कर व्यवस्था का लाभ
नई कर व्यवस्था सीमित कटौती प्रदान करती है, लेकिन इसमें वेतन आय से एक स्टैंडर्ड कटौती और NPS में नियोक्ता के योगदान के लिए धारा 80CCD (2) के तहत कटौती होती है. इसके अलावा, कार लीजिंग की तरह ही टेलीफोन और वाहन प्रतिपूर्ति दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत टैक्स फ्री हैं.

कौन सी कर व्यवस्था अच्छी है?
कौन सा टैक्स रिजीम चुनना है यह पूरी तरह से टैक्सपेयर्स के इनकम सोर्स और कटौती के लिए पात्रता पर निर्भर करता है. दोनों व्यवस्थाओं में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) खाते में नियोक्ता का योगदान अलग-अलग होगा, पुरानी कर व्यवस्था में मूल वेतन का 10 प्रतिशत तक धारा 80CCD (2) के तहत कटौती के रूप में दिया जाता है.

दूसरी ओर नई कर व्यवस्था में मूल वेतन का 14 प्रतिशत धारा 80CCD (2) कटौती के रूप में दिया जाता है. ऐसे मामलों में जहां करदाताओं के पास कटौती या छूट का दावा करने के सीमित साधन हैं, संशोधित कर स्लैब वाली नई कर व्यवस्था निश्चित रूप से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अधिक कर बचत प्रदान करेगी.

इसी तरह जिन लोगों ने कटौती और छूट के लिए अपने विकल्प समाप्त कर लिए हैं, वे नई कर व्यवस्था में जा सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल अधिक इनकम सेव होगी, बल्कि चीजें भी परेशानी मुक्त रहेंगी क्योंकि कटौती और छूट का दावा करने के लिए सबूत और रिकॉर्ड की व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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