झारखंड सरकार वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना के तहत 1000 रुपये लाभुकों को देती है. हर योजनाओं की पात्रता अलग अलग रखी गयी है. आज हम आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी देंगे.
रांची : झारखंड सरकार हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं लायी है. इन्हीं में से एक है वृद्धा, विकलांग और विधवा पेंशन योजना. इसके तहत हर माह लाभुकों को 1000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है. यह योजना उनके लिए है जो बीपीएल रेखा की कैटेगिरी में आते हैं.
हर महीने दिये जाते हैं इतने पैसे
झारखंड और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना में हर माह इन वर्ग के लाभुकों के खाते में 1000 रुपये की राशि भेज दी जाती है. इसमें केद्र सरकार 600 रुपये तो राज्य सरकार 400 रुपये का अंशदान देती है. वृर्द्धा पेंशन के लाभुकों की उम्र 60 साल होना चाहिए. इसका लाभ लेने के लिए उनके पास बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य है. वहीं, विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 60 साल से ऊपर होना अनिवार्य है. जबकि दिव्यांग पेंशन का लाभ उठाने के लिए उनके पास 80 फीसदी निःशक्तता का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है. जो कि जिले स्तर पर संचालित किसी सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन के हस्ताक्षर से जारी किया गया हो.
ये दस्तावेज जरूरी
इन योजना का लाभ उठाने वाले आवेदकों के पास स्थाई निवासी होना अनिवार्य है. इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, वृद्धा/ विधवा/ दिव्यांग प्रमाण पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो का अनिवार्य है.
कहा और कैसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए ब्लॉक कार्यालय में आवेदन करना होगा. इसके लिए आवेदन पत्र भरकर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ कार्यालय में जमा करना होगा.