झारखंड हाई कोर्ट ने आदर्श जेल मैनुअल लागू करने के लिए सरकार को 10 जून तक का समय दिया है। सुनवाई में गृह सचिव वंदना दादेल उपस्थित हुईं जहां महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया कि 30 दिनों के अंदर आदर्श जेल मैनुअल अधिसूचित कर दिया जाएगा जिसका ड्राफ्ट तैयार है और कैबिनेट से मंजूरी मिलनी है।
रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में आदर्श जेल मैनुअल बनाए जाने को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज मामले में सोमवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को आदर्श जेल मैनुअल लागू करने के लिए दस जून तक का समय दिया है। सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में उपस्थित हुईं थी।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि 30 दिनों के अंदर आदर्श जेल मैनुअल अधिसूचित कर दिया जाएगा।
इसका ड्राफ्ट तैयार है, इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा। सरकार ने कोर्ट को मैनुअल को तीस दिनों में अधिसूचित करने की अंडरटेकिंग भी दी। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की।
पिछले सुनवाई के दौरान मांगी गई थी जानकारी
पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी के एक आदेश के आलोक में झारखंड में जेल मैनुअल बनाए जाने की जानकारी मांगी।
जिस पर सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेल मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार है। कोर्ट में आदर्श जेल मैनुअल तैयार नहीं होने पर गृह सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया था।
खंडपीठ ने मौखिक कहा था कि तीन माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से संबंधित एक आदेश पारित किया है, लेकिन अब तक इसका अनुपालन झारखंड सरकार नहीं कर सकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए एक आदर्श जेल मैनुअल बनाया जाना है।