झारखंड सहकारी समिति के संयुक्त निबंधक ने अशोकनगर हाउसिंग सोसाइटी के सचिव अनिल शंकर और संयुक्त सचिव शंकर प्रसाद को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। सौमिष्ठा बनर्जी की याचिका पर यह कार्रवाई हुई जिसमें आरोप था कि दोनों सदस्यों ने सोसाइटी से दुकानें लीज पर लेकर उप-स्वामित्व में दीं जो नियमों का उल्लंघन है। अदालत ने उन्हें चुनाव के लिए अयोग्य करार दिया।
रांची। संयुक्त निबंधक, सहकारिता समिति, झारखंड की अदालत ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, अशोकनगर, रांची के प्रबंधन समिति के दो सदस्यों अनिल शंकर (सचिव) और शंकर प्रसाद (संयुक्त सचिव) को उनके पदों से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश सौमिष्ठा बनर्जी द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया गया, जिसमें कहा गया था कि उक्त दोनों सदस्य सोसाइटी के साथ अनुबंधित व्यावसायिक लेनदेन में लिप्त हैं।
झारखंड सहकारिता समिति नियमावली, 1959 के नियम 23(1)(सी) तथा नियम 24 (2) के अनुसार प्रबंधन समिति के सदस्य बनने के लिए अयोग्य हैं।
ये था आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया था कि दोनों सदस्यों ने सोसाइटी से दुकानें लीज पर लेकर उन्हें अन्य व्यक्तियों को उप-स्वामित्व में दे दिया, जो कि लीज अनुबंध की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है।
यह तथ्य नामांकन के समय छुपाया गया। संयुक्त निबंधक की अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनुबंध की वर्तमान स्थिति के आधार पर दोनों सदस्य चुनाव के लिए अयोग्य थे और अब पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं हैं।
सोसाइटी के चेयरमैन को आदेश दिया जाता है कि दोनों सदस्यों को तत्काल प्रभाव से उनके पदों से हटा दिया जाए।
संयुक्त निबंधक के आदेश का अनुपालन करते हुए सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी, अशोकनगर, रांची ने अनिल शंकर और शंकर प्रसाद वर्मा को उनके पदों से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।