सीबीआई कोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। पांचों पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने 27.70 लाख रुपये के घोटाले में इलियास हुसैन के साथ शहाबुद्दीन बेग पवन कुमार अग्रवाल अशोक कुमार अग्रवाल एवं विनय कुमार सिन्हा को सजा सुनाई है।
रांची। सीबीआई कोर्ट ने अलकतरा घोटाला मामले में एकीकृत बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन सहित पांच अभियुक्तों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
पांचों अभियुक्तों पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त जेल काटनी होगी। अदालत ने 27.70 लाख रुपये के घोटाले में इलियास हुसैन के साथ शहाबुद्दीन बेग, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल एवं विनय कुमार सिन्हा को सजा सुनाई है।