Sunday, March 29, 2026

अगर आप भी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है.

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नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस (DoP) ने स्मॉल सेविंग्स अकाउंट्स के नियमों को कड़ा कर दिया है. अब से खाताधारकों को मैच्योरिटी के तीन साल की अवधि के अंदर अपने अकाउंट्स को बंद करना होगा. ऐसा नहीं करने पर डाक विभाग इन्हें फ्रीज कर देगा. पोस्ट ऑफिस ने घोषणा की है कि वह अलग-अलग स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के तहत मैच्योर हुए उन अकाउंट्स को फ्रीज कर देगा, जिनकी अवधि मैच्योरिटी डेट से तीन साल बाद भी नहीं बढ़ाई गई है या बंद नहीं की गई है.

हाल ही में विभाग ने अकाउंट फ्रीजिंग को एक नियमित प्रक्रिया बनाने का आदेश जारी किया है, जो साल में दो बार किया जाएगा ताकि जमाकर्ताओं की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे अकाउंट्स की पहचान की जा सके. स्मॉल सेविंग्स स्कीम के निवेशकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि मैच्योरिटी के तीन साल के अंदर बंद नहीं करने पर उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे.

कौन से लघु बचत खाते फ्रीज किए जाएंगे?

  • सावधि जमा (टीडी)
  • मासिक आय योजना (एमआईएस)
  • राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी)
  • वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
  • किसान विकास पत्र (केवीपी)
  • आवर्ती जमा (आरडी)
  • लोक भविष्य निधि (पीपीएफ)

खाता फ्रीज होने पर क्या होगा?
जब डाकघर का लघु बचत खाता परिपक्वता के बाद फ्रीज कर दिया जाता है, तो निकासी, जमा, स्थायी आदेश और ऑनलाइन सेवाओं सहित सभी लेन-देन निलंबित हो जाते हैं. 15 जुलाई, 2025 के एक आदेश के अनुसार- जमाकर्ताओं की कमाई की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए, अब यह निर्णय लिया गया है कि फ्रीजिंग की यह प्रक्रिया वर्ष में दो बार एक सतत चक्र के रूप में की जाएगी.

ऐसे खातों की पहचान और फ्रीजिंग की प्रक्रिया हर साल 1 जुलाई और 1 जनवरी से शुरू होगी और 15 दिनों के भीतर पूरी हो जाएगी. इसका मतलब है कि हर साल क्रमश- 30 जून और 31 दिसंबर को तीन साल की परिपक्वता अवधि पूरी करने वाले खातों की पहचान की जाएगी और उन्हें फ्रीज किया जाएगा.

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