नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि देश की सबसे लोकप्रिय रिटायरमेंट सेविंग स्कीमों में से एक है. इस योजना में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और DA का 12 प्रतिशत योगदान देता है. इसके अलावा इसमें इतनी ही राशि नियोक्ता द्वारा दी जाती है. स्कीम के तहत इस राशि पर हर साल EPFO कर्मचारियों को एक तय ब्याज देता है.
आमतौर पर EPF का पैसा रिटायरमेंट के समय निकाला जाता है, लेकिन कई बार ऐसा कर्मचारियों को इमरजेंसी में इसकी जरूरत होती और इसमें से कुछ पैसा निकालना पड़ता है. ऐसे में अगर आपको भी पैसे की जरूरत है तो आप भी अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं. तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आप ये पैसा कब निकाल सकते हैं?
शादी के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा
अगर आप अपनी, अपने बच्चों या भाई-बहन की शादी कर रहे हैं तो आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए आपको कम से कम 7 साल की सदस्यता और खाते में मिनिमम 1,000 बैलेंस जरूरी है. शादी के लिए आप अपने योगदान और इंट्रेस्ट का अधिकतम 50 प्रतिशत पैसा निकाल सकते हैं. आप इस सुविधा का लाभ अधिकतम तीन बार उठा सकते हैं.
मकान खरीदने/बनवाने के लिए
अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं या उसका निर्माण कराना चाहते हैं तो आपके EPF के पैसे निकाल सकते हैं. इसके लिए आपको ईपीएफो के सदस्य तौर पर कम से कम 5 साल पूरे होने चाहिए. मकान खरीदने या बनाने के लिए 36 महीने की बेसिक सैलरी + DA या कुल जमा या कुल लागत – जो भी कम हो निकाल सकते हैं.
ऐजुकेशन के लिए PF निकासी
अगर आपका बच्चा 12वीं कक्षा पास कर चुका है और आपको उसकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत है तो आप अपने पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. शादी की तरह ही आपको इसमें भी कम से कम 7 साल की सदस्यता की जरूरत होगी और आप अधिकतम तीन बार निकासी कर सकते हैं. पढ़ाई के लिए भी आप अपने योगदान का अधिकतम 50 प्रतिशत और उसका ब्याज ही ले सकते हैं.
रिटायरमेंट से एक साल पहले निकाल सकते हैं पैसा
अगर आपके रिटायरमेंट से 1 साल का समय बचा है और आपको पैसे की जरूरत है, तो आप EPF का 90 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकते हैं. गौरतलब है कि कर्मचारियों को यह सुविधा केवल एक बार मिलती है.
इलाज के लिए निकाल सकते हैं PF का पैसा
इलाज के लिए PF का पैसा बेहद आसानी से निकाला जा सकता है. इसके लेकर नियम बेहद आसान हैं. इसके लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि नहीं है और आप कभी भी निकासी कर सकते हैं. इलाज के लिए आप अधिकतम 6 महीने की बेसिक सैलरी + DA या आपका EPF बैलेंस – जो भी कम हो – निकाल सकते हैं. इतना ही आप इस सुविधा का लाभ जितनी बार चाहें उठा सकतें हैं.
विकलांगता के लिए PF एडवांस
शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारी 6 महीने की बेसिक सैलरी + DA, या अपना हिस्सा ब्याज समेत निकाल सकते हैं. इस तरह की निकासी हर तीन साल में एक बार की जा सकती है.
बेरोजगारी की स्थिति में निकाल सकते हैं पीएफ
अगर कोई कंपनी 15 दिन से ज्यादा समय बंद और कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है तो कर्मचारी अपने हिस्सा का पैसा ब्याज समेत निकाल सकते हैं. इसी तरह अगर दो महीने से लगातार वेतन नहीं मिलने पर भी पीएफ का पैसा निकाला जा सकता है. हालांकि, यह नियम हड़ताल के दौरान लागू नहीं होता.
होम लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं निकासी
अगर आपने घर खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए बैंक से लोन लिया है तो आप लोन चुकाने के लिए EPF से पैसा निकाल सकते हैं. इस दौरान आप अधिकतम 36 महीने की बेसिक सैलरी + DA, या EPF कुल योगदान ब्याज समेत, या बकाया लोन की रकम – जो भी कम हो – निकाल सकते हैं.
नौकरी से निकाले जाने पर निकासी
अगर किसी कंपनी ने अपने किसी कर्मचारी को निकाला दिया है और वह कोर्ट में केस लड़ रहा है, तो वह कर्मचारी अपने EPF का 50 प्रतिशत तक पैसा निकाल सकता है.