Thursday, January 23, 2025

समन की अवहेलना मामला :ईडी के जवाब पर अपना प्रतिउत्तर देने के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिला 4 सप्ताह का समय!

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रांची न्यूज़: मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन द्वारा सामान की अवहेलना मामले में एमपी – एमएलए कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड कोर्ट में हुई।

पीएमएलम संज्ञान आदेश को सीएम हेमंत सोरेन की ओर से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी के जवाब (प्रतिशपथ पत्र) पर दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय देने का आग्रह किया। कोर्ट ने आग्रह स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह की मोहलत हेमंत सोरेन को प्रदान किया। जिसे मुख्यमंत्री सोरेन की ओर से कहा गया है कि ईडी के जिस समय पर नहीं गए थे।उसका उन्होंने जवाब दे दिया है,इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था।नए समन पर हेमंत सोरेन ने ईडी के समक्ष उपलब्ध उपस्थित हुए थे। और समन का अनुपालन किया था।ईडी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार-बार समन जारी किया था।

सीजेएम कोर्ट ने मामले में लिया था संज्ञान:

दरअसल ईडी की ओर से समन की अवहेलना मामले में शिकायतवाद सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी सीजेएम कोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को हाजिर होने का आदेश दिया था। परंतु वो चार तिथियों पर सीजेएम कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे। हालांकि बाद में अब यह मामला एमपी- एमएलए कोट स्थानांतरित हो चुका है।लेकिन हेमंत सोरेन पिछली कई तिथि को भी एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंड अधिकार सार्थक शर्मा की कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इसके बाद एमपी/एमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट से संबंधित पार्टीशन को खारिज कर दिया है।

बता दे कि इस संबंध में ईडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952 /2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी। शिकायतवाद की शिकायतकर्ता ईडी के वरिष्ठ अधिकारी श्री देवव्रत झा की ओर से बताया गया है,कि हेमंत को ईडी के जमीन घोटाला मामले में 10 समन किया था,जिसमे मात्र दो समान पर ही हेमंत सोरेन ईडी के सक्षम उपस्थित हुए थे। यह ईडी के समन की अवहेलना है।हेमंत ईडी के समक्ष में 20 जनवरी को आठवां समन एवं 31 जनवरी को दसवां समन मे हेमंत उपस्थित हुए थे।

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