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Thursday, April 10, 2025

रेल यात्रा की बना रहे योजना, पहले जान लें लगेज ले जाने की क्या है लिमिट?

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रेलवे यात्रा वर्ग के आधार पर मुफ्त सामान ले जाने की परमिशन देता है.

नई दिल्ली: भारत के विशाल रेलवे नेटवर्क में यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों के लिए यह जानना कि वे कितना सामान ले जा सकते हैं. टिकट हासिल करने जितना ही महत्वपूर्ण है. दुनिया के सबसे व्यस्त रेलवे नेटवर्कों में से एक के रूप में भारतीय रेलवे देश भर के शहरों, कस्बों और गांवों को जोड़ते हुए रोजाना लाखों यात्रियों के लिए जीवन रेखा का काम करता है.

किसी भी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पहलू इसे नियंत्रित करने वाले नियमों को समझना है. और यात्रियों के लिए, सामान भत्ता एक महत्वपूर्ण डिटेल्स है. आधिकारिक भारतीय रेलवे नियमों के अनुसार मुफ्त सामान भत्ता यात्रा वर्ग के अनुसार अलग-अलग होता है.

रेलवे में सामान ले जाने की सीमा
एसी फर्स्ट क्लास में यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 70 किलोग्राम तक सामान की अनुमति है, जबकि एसी 2-टियर में वे 50 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं. एसी 3-टियर और स्लीपर क्लास के यात्रियों में से प्रत्येक को 40 किलोग्राम की अनुमति है इन सीमाओं से ज्यादा सामान ले जाने पर भारतीय रेलवे अतिरिक्त सामान शुल्क लगाता है, जिसकी गणना मानक सामान दर से 1.5 गुना अधिक होती है.

कन्फर्म टिकट के लिए नियम
मार्च 2025 में रेलवे प्राधिकरण ने 60 प्रमुख स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन पहल शुरू की, जिसमें केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने की अनुमति दी गई. भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से यह कदम सामान भत्ते में बदलाव नहीं करता है. बल्कि यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों को दिखाता है.

भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट (indianrailways.gov.in) 139 हेल्पलाइन जैसे ग्राहक सेवा चैनलों के साथ-साथ वास्तविक समय की जानकारी के लिए सबसे विश्वसनीय स्रोत बनी हुई है. स्टेशन नोटिस और टिकट दस्तावेज भी परमिसिबल सामान के आयामों और प्रतिबंधित वस्तु जो सुरक्षा कारणों से सख्ती से प्रतिबंधित हैं.

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