Ranchi : राज्य के 24 आयुधिक हवलदारों को आयुधिक अवर निरीक्षक (आयुधिक जमादार) के पद पर पदोन्नति मिली है. झारखंड पुलिस मुख्यालय ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है.
यह निर्णय केंद्रीय चयन पर्षद की बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर लिया गया है. आदेश जारी होने की तिथि से ही पदोन्नति प्रभावी मानी जाएगी.
- पदोन्नति पाने वालों में रांची, रामगढ़, गुमला, जमशेदपुर, धनबाद, कोडरमा समेत विभिन्न जिलों और जैप, झारखंड जगुआर, विशेष शाखा, सीटीसी मुसाबनी व जेपीए हजारीबाग जैसी इकाइयों में कार्यरत कुल 24 पुलिसकर्मी शामिल हैं.
- पुलिस मुख्यालय ने पदोन्नति के साथ कुछ महत्वपूर्ण शर्तें भी निर्धारित की है. जिन अधिकारियों ने अब तक ‘हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा’ उत्तीर्ण नहीं की है, उन्हें एक वर्ष के भीतर यह परीक्षा पास करनी होगी. निर्धारित समय सीमा में परीक्षा पास नहीं करने पर उन्हें पुनः मूल पद पर भेजा जा सकता है.
पदोन्नत अधिकारियों को सरकार के निर्धारित वेतनमान के अनुसार पे-बैंड-II (9300-34800), ग्रेड पे 4200 रुपये और पे-मैट्रिक्स लेवल-6 का लाभ मिलेगा. हालांकि, नए पद का आर्थिक लाभ उसी दिन से प्रभावी होगा, जिस दिन संबंधित अधिकारी अपने पद पर योगदान देंगे.
इसके अलावा यदि किसी अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में मामला लंबित है, विभागीय कार्रवाई चल रही है या पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई गंभीर दंड मिला है, तो उसकी पदोन्नति पर रोक लग सकती है. वहीं भविष्य में वरिष्ठता से जुड़े किसी न्यायिक या प्रशासनिक निर्णय की स्थिति में वरीयता सूची में आवश्यक संशोधन भी किया जा सकेगा.



