Tuesday, April 22, 2025

रांची में Holding Tax जमा करने पर भारी छूट, लेकिन इस तारीख से पहले करना होगा भुगतान

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रांची नगर निगम ने शहरवासियों से 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील की है। एकमुश्त भुगतान पर 10% की छूट दी जाएगी। वरिष्ठ नागरिक दिव्यांग ट्रांसजेंडर सेना के जवान और शहीद परिवार को अतिरिक्त 5% की छूट मिलेगी। टैक्स ऑनलाइन या निगम कार्यालय में जमा किया जा सकता है। होल्डिंग टैक्स जमा करने में अक्सर लोग देरी कर देते हैं।

रांची नगर निगम ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे 30 जून तक अपना होल्डिंग टैक्स एक साथ जमा करें। ऐसा करने पर उन्हें टैक्स की कुल रकम पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

टैक्स लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नगर निगम कार्यालय या जन सुविधा केंद्रों में जाकर जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आनलाइन जाकर भी टैक्स का भुगतान कर सकते है।

इसके लिए नगर निगम के आफिशियल वेबसाइट पर जाकर टैक्स का भुगतान कर सकते है। वहीं अगर आप वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, सेना के जवान या शहीद के परिवार से हैं, तो आपको 10 प्रतिशत के अलावा 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी।

होल्डिंग टैक्स क्या होता है?

बता दें कि होल्डिंग टैक्स एक तरह का प्रॉपर्टी टैक्स है जो नगर निगम या स्थानीय प्रशासन द्वारा घर मालिकों या संपत्ति धारकों से लिया जाता है। यह टैक्स संपत्ति के मूल्य या क्षेत्रफल के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है और इसका उपयोग शहर के विकास और रखरखाव के लिए किया जाता है, जैसे कि सड़कों की मरम्मत, कूड़ा उठाव, और अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए।

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