Thursday, March 13, 2025

रांची में होली और जुमे को लेकर पुलिस अलर्ट पर है.रांची में दो दिन होली मनाई जाएगी जिसे लेकर पुलिस बल तैनात किए गए हैं.

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रांची: राजधानी की पुलिस को इस बार होली को लेकर दोगुनी मेहनत करनी पड़ रही है. इस बार राजधानी रांची में 14 और 15 मार्च दोनों दिन होली मनाई जा रही है, जिसके मद्देनजर रांची पुलिस को दो दिनों तक सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. वहीं जुमे की नमाज को लेकर भी पुलिस ने खास तैयारी की है.

एसएसपी ने जारी किए निर्देश

रांची के सीनियर एसपी सह डीआईजी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली है कि रांची में दो दिन यानी 14 और 15 मार्च को होली मनाई जाएगी. इसे देखते हुए राजधानी रांची में लगातार दो दिनों तक सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. 14 से 15 मार्च तक होली को लेकर पुलिस सड़कों पर अलर्ट रहेगी. एसएसपी ने बताया कि होली को लेकर रांची जिला बल के अलावा रैफ, रैप और होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है. सभी थानों में क्विक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है.

आपत्तिजनक वीडियो न करें पोस्ट

एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की खास नजर है. एसएसपी ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी परिस्थिति में कोई विवादित या आपत्तिजनक वीडियो वायरल न करें, यह कानूनी रूप से गलत है, ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.

14 मार्च को नमाज को लेकर अलर्ट

14 मार्च को जुमे की नमाज भी पढ़ी जाएगी, ऐसे में रांची पुलिस कप्तान ने ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर सभी डीएसपी और थाना प्रभारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं. नमाज के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए जवानों की भी तैनाती की गई है.

ओवरस्पीडिंग रोके गार्जियन

रांची एसएसपी ने कहा कि होली के दौरान अक्सर लोग तेज गति से वाहन चलाते हैं. इसमें युवाओं की संख्या काफी अधिक होती है. सभी लोगों से अपील है कि ऐसा करके दुर्घटना को न्योता न दें, सभी अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे अपने बच्चों को होली के दौरान तेज गति से वाहन न चलाने के लिए समझाएं.

हजारीबाग में निषेधाज्ञा लागू

होली के मद्देनजर हजारीबाग अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति लाठी या डंडा लेकर सड़क पर नजर आया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हजारीबाग अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. उपायुक्त नैंसी सहाय और एसपी अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त आदेश जारी किया है.

यह आदेश देश के विभिन्न हिस्सों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं के साथ-साथ जिले में पिछले वर्षों में हुई घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है. सदर अनुमंडल पदाधिकारी लोकेश बारंगे ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है.

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