न्यायालय के आदेश का पालन करना एक दारोगा को भारी पड़ गया है। कोर्ट ने अगले आदेश तक थानाध्यक्ष के वेतन पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक भोजपुर को आदेश दिया है कि वे थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करें। कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार प्रथम ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
भोजपुर जिले के नवादा थानाध्यक्ष को न्यायालय के आदेश का बार-बार उल्लंघन करने के कारण बड़ा झटका लगा है।
कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार प्रथम ने विधि वाद से जुड़े वर्ष 2016 के एक मामले में सुनवाई करते हुए थानाध्यक्ष के वेतन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
न्यायालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यह निर्णय लिया है। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक भोजपुर को आदेश दिया है कि वे थानाध्यक्ष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति करें।

यह मामला लंबे समय से न्यायालय में विचाराधीन था। थानाध्यक्ष लगातार न्यायालय के आदेशों का पालन करने में विफल रहे, जिसके कारण न्यायालय को यह कठोर निर्णय लेना पड़ा।
