मुंबई: रणवीर सिंह और आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. फिल्म की सफलता के बीच संतोष कुमार नाम के एक फिल्ममेकर ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस की और स्क्रिप्ट चोरी करने का आरोप लगाया. यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा. आज, 8 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की है और एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए संतोष कुमार को यह आरोप दोहराने से रोक दिया गया कि डायरेक्टर आदित्य धर ने उनकी धुरंधर की स्क्रिप्ट उनसे चुराई है.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक, बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (8 अप्रैल) को एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें फिल्ममेकर संतोष कुमार को यह आरोप दोहराने से रोक दिया गया कि डायरेक्टर आदित्य धर ने उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर: द रिवेंज की स्क्रिप्ट कॉपी की है.
यह आदेश जस्टिस आरिफ डॉक्टर ने धर के मानहानि के केस की सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें आदित्य धर ने दावा किया था कि कुमार के बार-बार आरोप लगाने से उनकी प्रोफेशनल रेप्युटेशन को नुकसान हो रहा है. अपनी अंतरिम राहत में, कोर्ट ने कहा कि आदित्य धर ने आरोपों के खिलाफ प्रोटेक्शन के अपने अनुरोध का समर्थन करते हुए एक प्राइमा फेसी केस बनाया था.
कोर्ट ने कहा, ‘अगली तारीख तक, डिफेंडेंट (संतोष कुमार) को ( आदित्य धर द्वारा दायर) मुकदमे में बताए गए शब्दों और टिप्पणियों और इसी तरह के सभी दूसरे आरोपों को दोहराने से रोका जाएगा.’ बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की.
यह विवाद धुरंधर: द रिवेंज की रिलीज के बाद शुरू हुआ. आदित्य धर के फाइल किए गए केस के मुताबिक, संतोष कुमार ने सबके सामने उन पर डी साहेब नाम की स्क्रिप्ट से स्टोरीलाइन कॉपी करने का आरोप लगाया, जिसके बारे में संतोष कुमार का दावा है कि उन्होंने इसे पहले रजिस्टर किया था.
धुरंधर डायरेक्टर ने संतोष कुमार द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है और राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनका कहना है कि बार-बार किए गए दावे बदनाम करने वाले हैं और फिल्म इंडस्ट्री में उनकी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं.
कोर्ट का सहारा लेने से पहले आदित्य ने संतोष को एक लीगल नोटिस भेजा था. इसमें उनसे बयान वापस लेने और ऐसे आरोप लगाने को बंद करने के लिए कहा गया था. हालांकि, जब संतोष कुमार ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो आदित्य धर ने लीगल एक्शन लिया.
धुरंधर की ‘स्क्रिप्ट कॉपी’ करने का मामला: कोर्ट ने संतोष कुमार को लगाई फटकार, अगली सुनवाई तक मुंह बंद करने का दिया आदेश


