पटना, 4 नवंबर 2026। बिहार में मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और पहले से दर्ज जानकारी में सुधार कराने के लिए 12 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) अभियान शुरू होगा। यह अभियान 11 दिसंबर 2026 तक चलेगा। इसके तहत पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के साथ नाम-पता संबंधी गलतियों को भी ठीक करा सकेंगे।
खास बात यह है कि 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने आवेदन जमा करने से लेकर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने तक का कार्यक्रम निर्धारित किया है।
1 जनवरी 2027 तक 18 साल पूरे करने वाले युवाओं को मौका
इस अभियान की अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 निर्धारित की गई है। इस तारीख तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले पात्र युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
अभियान के दौरान उन पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर भी ध्यान दिया जाएगा, जो किसी कारण से अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों का पंजीकरण सुनिश्चित करने और मतदाता सूची में उन्हें दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित करने पर भी जोर दिया जाएगा।
12 नवंबर से 11 दिसंबर तक जमा होंगे आवेदन
बुधवार को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी माधव कुमार सिंह की अध्यक्षता में ‘स्टेट स्टीयरिंग कमिटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शन’ की बैठक हुई। बैठक में चुनाव प्रक्रिया में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने और मतदाता सूची में उनके नाम शामिल कराने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक में उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार के लिए कौन-सा फॉर्म भरें?
मतदाता सूची से संबंधित अलग-अलग कार्यों के लिए चुनाव आयोग ने विभिन्न फॉर्म निर्धारित किए हैं।
- फॉर्म-6: मतदाता सूची में नया नाम दर्ज कराने के लिए।
- फॉर्म-7: मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत।
- फॉर्म-8: नाम या पते में सुधार, निवास स्थान बदलने और दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नित कराने जैसे कार्यों के लिए।
उप निर्वाचन पदाधिकारी पूनम कुमारी के मुताबिक, इन कार्यों के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता है।
घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन
मतदाता सूची में नाम जोड़ने या जानकारी में सुधार के लिए नागरिक चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन के प्रमुख विकल्प:
- वोटर सर्विस पोर्टल: voters.eci.gov.in
- वोटर हेल्पलाइन: 1950
- सक्षम ऐप: दिव्यांग मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधा।
जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते, वे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
SIR के बाद SSR में मिलेगा नाम जोड़ने और सुधार का मौका
बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कराया गया था। उस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे।
अब विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) के दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने और पहले से दर्ज विवरण में सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यदि किसी पात्र नागरिक का नाम छूट गया है या दर्ज जानकारी में गलती है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।
बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण की महत्वपूर्ण तारीखें
चुनाव आयोग की ओर से बताए गए कार्यक्रम के अनुसार, अभियान की प्रमुख तारीखें इस प्रकार हैं:
| कार्यक्रम | निर्धारित तारीख |
|---|---|
| समेकित प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन | 12 नवंबर 2026 |
| दावे और आपत्तियां जमा करने की अवधि | 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 |
| दावों और आपत्तियों का निपटारा | 28 दिसंबर 2026 तक |
| अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन | 4 जनवरी 2027 |
ध्यान दें: मतदाता सूची में नाम दर्ज होना मतदान के लिए जरूरी है। पात्र नागरिकों को निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करके अपना नाम और अन्य विवरण जांच लेना चाहिए।
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