पटना, 26 अक्टूबर 2026। बिहार में वकालत की शुरुआत करने वाले नए अधिवक्ताओं के लिए राहत की खबर है। राज्य में पात्र नए वकीलों को तीन साल तक हर महीने 5,000 रुपये का स्टाइपेंड देने की योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इस योजना का उद्देश्य शुरुआती दौर में वकीलों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी पेशेवर गतिविधियों को आगे बढ़ा सकें।
बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने सोमवार को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि 1 जनवरी 2024 के बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ता निर्धारित शर्तें पूरी करने पर इस सहायता के पात्र हो सकते हैं।
तीन साल तक हर महीने मिलेगी आर्थिक सहायता
योजना के तहत पात्र अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह 5,000 रुपये देने का प्रावधान है। इससे वकालत के शुरुआती दौर में पेश आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है।
महाधिवक्ता के अनुसार, योजना नई होने के कारण शुरुआती चरण में कुछ व्यावहारिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि सरकार पात्र नए वकीलों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अन्य योजनाएं भी शामिल
नए वकीलों को स्टाइपेंड देने के अलावा राज्य सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए अन्य सुविधाओं की भी घोषणा की है। इनमें अधिवक्ता संघों में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए पांच लाख रुपये की सहायता शामिल है।
इसके साथ ही महिला अधिवक्ताओं के लिए शौचालय की सुविधा और वकीलों के चैंबरों में सुधार से संबंधित योजनाएं भी बताई गई हैं। जानकारी के अनुसार, इन योजनाओं के लिए बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।
स्टाइपेंड के लिए कैसे करें आवेदन?
योजना का लाभ लेने के इच्छुक अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, आवेदन फॉर्म 100 रुपये में खरीदना होगा। फॉर्म के साथ आवश्यक प्रमाणपत्र और दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज:
- मैट्रिक का प्रमाणपत्र।
- अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र।
- अनुभव और सक्रिय वकालत का प्रमाणपत्र।
- माता-पिता का आय प्रमाणपत्र।
- बिहार का निवासी होने का प्रमाणपत्र।
- पैन कार्ड।
- अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र।
- आपराधिक मामले में संलिप्त नहीं होने और वकालत के अलावा किसी अन्य व्यवसाय में शामिल नहीं होने संबंधी शपथपत्र।
- एक रद्द चेक (Cancelled Cheque)।
अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों के हस्ताक्षर जरूरी
आवेदन प्रक्रिया में संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर अनिवार्य बताए गए हैं। इसलिए आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फॉर्म पर आवश्यक हस्ताक्षर मौजूद हों और सभी दस्तावेज संलग्न किए गए हों।
30 नवंबर है आवेदन की अंतिम तिथि
स्टाइपेंड योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। पात्र अधिवक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।
आवेदन करने से पहले संबंधित बार काउंसिल या अधिवक्ता संघ से फॉर्म प्राप्त करने की प्रक्रिया, दस्तावेजों की आवश्यकताओं और आवेदन जमा करने के स्थान की पुष्टि कर लेना उचित होगा।
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