Friday, September 18, 2026

बच्चों के पासपोर्ट की वैधता बदली, फीस में भी इजाफा; जानें नया नियम और शुल्क.

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नई दिल्ली: बच्चों का पासपोर्ट बनवाने या उसका नवीनीकरण कराने की योजना बना रहे अभिभावकों के लिए पासपोर्ट नियमों में बदलाव किया गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत पासपोर्ट की वैधता और आवेदन शुल्क से जुड़े प्रावधानों में संशोधन हुआ है।

15 साल से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट पर नया नियम

नए प्रावधान के अनुसार, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जारी किया जाने वाला सामान्य 36 पन्नों का पासपोर्ट अब अधिकतम पांच साल तक वैध रहेगा।

हालांकि, यदि बच्चे की उम्र पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले 18 वर्ष हो जाती है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त मानी जाएगी। यानी वैधता पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूरी करने तक, जो भी पहले हो, उतनी ही रहेगी।

बच्चों के पासपोर्ट की नई फीस

नियमों में बदलाव के साथ पासपोर्ट सेवा की फीस में भी वृद्धि की गई है। 18 वर्ष से कम उम्र के आवेदकों के लिए शुल्क इस प्रकार है:

सेवापुरानी फीसनई फीस
सामान्य पासपोर्ट, 36 पेज₹1,000₹1,750
तत्काल पासपोर्ट, 36 पेज₹3,000₹4,250

वयस्कों के लिए भी बढ़े पासपोर्ट शुल्क

नए शुल्क ढांचे का असर वयस्क आवेदकों पर भी पड़ा है। अलग-अलग श्रेणियों में फीस इस तरह निर्धारित की गई है:

पासपोर्ट सेवापुरानी फीसनई फीस
सामान्य, 36 पेज₹1,500₹2,500
सामान्य, 60 पेज₹2,000₹3,500
तत्काल, 36 पेज₹3,500₹5,000
तत्काल, 60 पेज₹4,000₹6,000
खोने/खराब होने पर तत्काल 60 पेज₹5,500₹8,500

छोटे बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10% छूट जारी

फीस बढ़ने के बावजूद कुछ आवेदकों को मिलने वाली रियायत को बरकरार रखा गया है। 8 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नए पासपोर्ट आवेदन पर 10 प्रतिशत की छूट मिलती रहेगी।

यह छूट केवल नए पासपोर्ट आवेदन के लिए है। पासपोर्ट के री-इश्यू (दोबारा जारी) कराने के मामले में यह रियायत लागू नहीं होगी।

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