Friday, May 8, 2026

पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया और घोसी सीट से राजद और आरएलजेपी उम्मीदवारों के नामांकन रद करने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

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पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया और घोसी सीट से राजद और आरएलजेपी उम्मीदवारों के नामांकन रद करने के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहें तो कानूनी रूप से चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।

पटना। पटना हाईकोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव में मोहनिया से राजद उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोसी से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह के नामांकन रद किये जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

न्यायाधीश ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर 31 अक्टूबर को निर्णय सुरक्षित रखा था। अदालत ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहें तो वे विधि सम्मत रूप से चुनाव याचिका दाखिल कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि घोसी सीट से आरएलजेपी उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन इस आधार पर रद किया गया था कि उन्होंने नामांकन पत्र में आपराधिक इतिहास से संबंधित कॉलम में टिक नहीं लगाया था।

वहीं, मोहनिया सीट से राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन उनके जाति प्रमाणपत्र में पाई गई तकनीकी त्रुटि के कारण निरस्त किया गया था। दोनों याचिकाएं अधिवक्ता अवनीश कुमार की ओर से दायर की गई थीं।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून की अनदेखी करते हुए मनमाने तरीके से उनके नामांकन रद किए।

वहीं, भारतीय चुनाव आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद ने इन याचिकाओं की सुनवाई की वैधता पर आपत्ति जताई थी।

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