नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि देश में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (ईपीएस-95) के तहत 9,000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की कुल संख्या 47.04 लाख है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, ईपीएस-95 के तहत वर्तमान में पेंशनभोगियों की कुल संख्या 82,11,182 है. लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा, “ईपीएस-95 योजना के तहत 9,000 रुपये से कम पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों की कुल संख्या 47,04,270 है.”
उन्होंने सदन को बताया कि श्रमिक संगठनों और जन प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं.
कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक सामाजिक सुरक्षा योजना है.
कर्मचारी पेंशन कोष में नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33 प्रतिशत अंशदान और केंद्र सरकार द्वारा 15,000 रुपये प्रति माह तक के वेतन पर 1.16 प्रतिशत अंशदान शामिल है.
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत सभी लाभ इसी निधि से दिए जाते हैं.
उन्होंने सदन को बताया कि सरकार बजट सहायता के माध्यम से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन प्रदान कर रही है, जो ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वेतन का 1.16 प्रतिशत बजट सहायता के अतिरिक्त है.


